देहरादून। नाबालिग का अपहरण करने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने सजा के साथ दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने एक जून 2020 को रायपुर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी बेटी ने पांचवीं कक्षा पास की है। 31 मई 2020 को उनकी बेटी अचानक कहीं चली गई। इसके पास वह पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया था कि लॉकडाउन के दौरान उनके पड़ोसियों से मिलने के लिए निक्की चौहान निवासी दिलाराम चौक आता था। उसी ने अपहरण किया है।
अगले दिन पुलिस ने लड़की को डोईवाला क्षेत्र में निक्की चौहान के साथ देखा और गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने अपने बयानों में बताया कि उसे निक्की ने राजपूर रोड बुलाया था। उससे कहा कि बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इस दौरान उसने भागकर शादी की योजना बनाई लेकिन इसी बीच उन्हें डोईवाला में पुलिस ने पकड़ लिया। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में छह गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर निक्की चौहान को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया।