Uttarpradesh: शाही जामा मस्जिद सर्वे मामले में हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज

संभल स्थित शाही जामा मस्जिद कमेटी के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद के सर्वेक्षण और आगे की अदालती कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

मंदिर पक्ष का दावा है कि संभल की जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और उन्हें मंदिर में प्रवेश का अधिकार है। इस मामले में निचली अदालत ने नवंबर 2024 में मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सर्वेक्षण और हिंसा:

निचली अदालत के आदेश पर नवंबर 2024 में हुए सर्वेक्षण के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे। मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, जिसने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था।

हाई कोर्ट का फैसला:

हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के सर्वेक्षण के आदेश को बहाल कर दिया है। इससे मस्जिद के सर्वेक्षण और मामले में आगे की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है।

मुकदमे का विवरण:

हरि शंकर जैन और सात अन्य लोगों ने निचली अदालत में मुकदमा दायर कर दावा किया है कि जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अदालत ने ASI को एडवोकेट कमिश्नर के साथ सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। मस्जिद कमेटी का कहना था कि मुकदमा दायर होने के कुछ ही घंटों के भीतर सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है। हालांकि, हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की दलीलों को खारिज कर दिया है.

 

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