कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां:
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SIT जांच के आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने तीन IPS अधिकारियों की एक SIT गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें से एक IG या DGP रैंक का अधिकारी होगा। SIT के सभी सदस्य मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह एक लिटमस टेस्ट है और SIT की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के DGP को मंगलवार सुबह 10 बजे तक सौंपनी होगी। कोर्ट मामले पर कड़ी नजर रखेगा।
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माफी पर सवाल: विजय शाह की ओर से माफी मांगने पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “आपकी माफी कहां है? आप किस तरह की माफी मांगना चाहते हैं? कभी-कभी झूठी माफी मांगी जाती है और कभी घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं। इनमें से आपकी प्रकृति कैसी है?”
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देश शर्मिंदा: कोर्ट ने कहा, “पूरा देश आप पर शर्मिंदा है। यह आप पर निर्भर है कि आप खुद को कैसे सुधारते हैं।”
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कानून का राज: कोर्ट ने कहा, “यह एक ऐसा देश है जो कानून के राज में विश्वास करता है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा। न्यायाधीश किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखते। इस न्यायालय के आदेशों से किसी को नुकसान नहीं होगा।”
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हाईकोर्ट के फैसले पर: कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत है कि हाईकोर्ट ने विजय शाह को दोषी ठहराया है.
मामले की पृष्ठभूमि:
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की थी।
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