
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के मामले में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। साथ ही, उस समय कंपनी के संचालन की देखरेख कर रहे तीन निदेशकों पर भी अलग-अलग 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में की गई है।
26% की सीमा के बावजूद 100% विदेशी निवेश जारी रखा
ED द्वारा 21 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार, BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर आरोप है कि उसने डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा लागू होने के बाद भी 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा। सरकार ने 18 सितंबर, 2019 को एक प्रेस नोट जारी कर डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत निर्धारित की थी और कंपनियों को नए नियमों के अनुसार अपने विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 तक का समय दिया था। हालांकि, BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया और जानबूझकर 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा।
जुर्माना नहीं चुकाने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना
ED के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया जुर्माना नहीं चुकाती है, तो उसे 15 अक्टूबर, 2021 से प्रतिदिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। इसका मतलब है कि BBC को 3.44 करोड़ रुपये के मूल जुर्माने के अलावा, 15 अक्टूबर, 2021 से जुर्माना चुकाने की तारीख तक प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
तीन निदेशकों पर भी अलग-अलग जुर्माना
BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया के तत्कालीन तीन निदेशकों – गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पाल मिशेल गिबन्स – को विदेशी निवेश के नए नियमों का जानबूझकर पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है। ED ने इसीलिए इन तीनों पर अलग-अलग 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई BBC
ED ने 4 अक्टूबर, 2023 को BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके तीनों निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि, वे 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का पालन नहीं करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद ED ने यह कार्रवाई की है।
BBC का बयान: आदेश मिलने पर उचित कदम उठाएंगे
BBC के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी PTI को दिए एक बयान में कहा है कि अभी तक न तो BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही उसके निदेशकों को ED से कोई न्यायिक आदेश मिला है। उन्होंने कहा कि BBC उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वह कार्यरत है, जिसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, तो वे उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित कदम उठाएंगे।
यह मामला आगे भी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है और देखना होगा कि BBC इस जुर्माने के खिलाफ क्या कदम उठाती है।