Punjab: कानून अधिकारियों की नियुक्ति में SC समुदाय को मिलेगा बड़ा प्रतिनिधित्व – The Hill News

Punjab: कानून अधिकारियों की नियुक्ति में SC समुदाय को मिलेगा बड़ा प्रतिनिधित्व

पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में कानून अधिकारियों के रूप में अनुबंधित नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

पंजाब विधि अधिकारी नियुक्ति अधिनियम 2017 में संशोधन:

इस अध्यादेश के माध्यम से पंजाब विधि अधिकारी नियुक्ति अधिनियम 2017 में संशोधन किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में SC समुदाय से संबंधित कानून अधिकारियों की अनुबंधित नियुक्ति के लिए आय मानदंडों में छूट देना है। इस छूट से एडवोकेट जनरल कार्यालय में कानून अधिकारियों के रूप में SC समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।

सुधार ट्रस्ट के आवंटियों के लिए OTR नीति:

कैबिनेट ने राज्य के सुधार ट्रस्टों के आवंटियों के लिए गैर-निर्माण शुल्क और बकाया आवंटन राशि के संबंध में वन टाइम रिलैक्सेशन (OTR) नीति को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनका दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

ब्लॉकों का पुनर्गठन:

भौगोलिक और प्रशासनिक निरंतरता, दक्षता, लागत अनुकूलन और विधायी तालमेल बनाए रखने के लिए, कैबिनेट ने राज्य में मौजूदा ब्लॉकों के पुनर्गठन और युक्तिकरण को भी मंजूरी दी है। जनहित में ब्लॉकों का बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में 154 ब्लॉक हैं और कुछ अस्पष्टताओं के कारण इन ब्लॉकों में प्रशासन सुचारू रूप से चलाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि:

कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत मेडिकल कॉलेजों में सेवारत डॉक्टरों और प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु मौजूदा 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की भी मंजूरी दी है। इससे मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी और छात्रों को लाभ होगा।

सेवानिवृत्ति के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता-आधारित नियुक्ति:

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए, कैबिनेट ने सेवानिवृत्त विशेषज्ञ डॉक्टरों को आवश्यकतानुसार नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इन डॉक्टरों को जनहित में वार्षिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

 

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