शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 190 बेटियों को विवाह के लिए करीब 59 लाख रुपए का शगुन दिया गया है। राज्य सरकार बीपीएल परिवारों से संबद्ध लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
योजना का लाभ:
इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 31 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जिला शिमला में इस वित्तीय वर्ष में 190 लाभार्थियों को 58,90,000 रुपये खर्च किए जा चुके है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 475 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
योजना की पात्रता:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता-पिता, संरक्षक अथवा स्वयं लड़की (यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं है या लापता है) को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए। इसके साथ ही लड़की बीपीएल परिवार से संबधित होने चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
जिला कार्यक्रम अधिकारी यािन आईसीडीएस ममता पॉल ने बताया कि लड़की के माता-पिता, अभिभावकों, या स्वयं लड़की (यदि वह बेसहारा है) संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन, अधीक्षक बालिका आश्रम के पास आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाता है और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद योजना के तहत लाभ दिया जाता है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
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मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 190 बेटियों को 59 लाख रुपए का शगुन दिया गया।
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बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए 31 हजार रुपए दिए जाते हैं।
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योजना में लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक और हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
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आवेदन लड़की के माता-पिता, अभिभावक या स्वयं लड़की द्वारा किया जा सकता है।
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प्रस्तावित शादी की तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जाता है।
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