लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण की नए सिरे से अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इनमें 17 नगर निगमों में महापौर के अलावा 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष की सीटें शामिल हैं। नई अधिसूचना से 5 दिसंबर को सीटों के आरक्षण की जारी की गई अनंतिम अधिसूचना रद्द हो गई है। नई अधिसूचना से महिलाओं की 33 जबकि, एससी की आठ सीटें बढ़ गई हैं। ओबीसी के हिस्से में पूर्व में आई सीटों की संख्या 205 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
यह भी पढ़ेंःuttarpradesh : भाजपा उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को भी देगी टिकट
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बुधवार देर रात सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 व यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 के संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी थी। नई सूची पर आपत्तियों के लिए छह अप्रैल शाम छह बजे तक का समय दिया गया है। आपत्तियां स्थानीय निकाय निदेशालय सेक्टर-7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में दी जा सकेंगी। विभाग आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम भेजा जाएगा।
नगर निगमों में 11 पर बदलाव
– महापौर की आगरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी व बरेली सीटों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्य सभी 11 के आरक्षण बदल गए हैं।
– पांच दिसंबर को जारी अधिसूचना में महिलाओं की 255, ओबीसी 205, एससी 102, एसटी की एक सीटें आरक्षित हुई थीं।
– बृहस्पतिवार को जारी नए आरक्षण में महिलाओं की 288, ओबीसी 205, एससी 110, एसटी की दो सीटें आरक्षित हुई हैं।
महापौर के लिए आरक्षित सीटें
– अयोध्या अनारक्षित
– लखनऊ महिला
– आगरा एससी महिला
– झांसी एससी
– शाहजहांपुर ओबीसी महिला
– फिरोजाबाद ओबीसी महिला
– सहारनपुर पिछड़ा वर्ग
– मेरठ पिछड़ा वर्ग
– कानपुर महिला
– गाजियाबाद महिला
– वाराणसी अनारक्षित
– प्रयागराज अनारक्षित
– अलीगढ़ अनारक्षित
– बरेली अनारक्षित
– मुरादाबाद अनारक्षित
– गोरखपुर अनारक्षित
– मथुरा-वृंदावन अनारक्षित
यह पढ़ेंःuttarpradesh: छह साल में बदली है उत्तर प्रदेश की पहचान, अब माफिया के लिए नहीं महोत्सव के लिए जाना जाता है प्रदेश- सीएम योगी