देहरादून: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी वकील किशोर कुमार के अनुसार, 13 जून 2019 को वसंत विहार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 15 वर्षीय बेटी पर पड़ोस में रहने वाला नाजिम निवासी ग्राम गुणा सहसेर जिला किशनगंज ने कमरे पर बुलाकार दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद रोते हुए घर आई। जब रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि नाजिम रास्ते में मिला और छेड़छाड़, गाली गलौज करने लगा। जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा।
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बच्ची ने बताया कि एक साल पहले मई 2018 के दौरान नाजिम ने अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया था। तब डर के मारे वह किसी को कुछ नहीं बता पाई। इस मामले में वसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपित नाजिम के खिलाफ 14 जून 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 15 जून 2019 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। 3 जून 2019 को जब वह किसी काम से बाहर गई तो महिंद्रा चौक में हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाने की कोशिश की। मंगलवार को अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही राज्य सरकार की ओर से पीड़िता के लिए तीन लाख रुपये प्रदान करने के आदेश जारी किए। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से नौ, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।