US: डोनल्ड ट्रंप के विवादित टैरिफ को अमेरिकी कस्टम विभाग ने किया पूरी तरह समाप्त – The Hill News

US: डोनल्ड ट्रंप के विवादित टैरिफ को अमेरिकी कस्टम विभाग ने किया पूरी तरह समाप्त

नई दिल्ली। यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद डोनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सीबीपी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह मंगलवार, 24 फरवरी की रात 12:01 बजे (ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम) से ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ (IEEPA) के तहत वसूले जा रहे सभी टैरिफ को लेना बंद कर देगा।

सीबीपी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों पर लगाए गए सभी प्रकार के टैरिफ, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत जैसे देशों पर लगाई गई दंडात्मक ड्यूटी भी शामिल थी, 24 फरवरी से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारतीय निर्यातकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस बड़े घटनाक्रम की पृष्ठभूमि 20 फरवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ी है, जिसमें अदालत ने डोनल्ड ट्रंप के ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ को पूरी तरह गैर-कानूनी करार दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की प्रक्रिया वैधानिक नहीं थी। हालांकि, अदालत का फैसला आने के बाद भी अमेरिकी आयातक देश में आने वाले सामान पर टैरिफ का भुगतान करने को मजबूर थे, क्योंकि सीबीपी ने उस समय तक आईईईपीए के तहत ट्रंप के टैरिफ को हटाने के लिए अपने ‘कार्गो सिस्टम मैनेजमेंट सर्विस’ को अपडेट नहीं किया था। अब तकनीकी प्रणालियों में सुधार के बाद सीबीपी ने इन आदेशों को निष्प्रभावी करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

सीबीपी ने एक पोर्टल के माध्यम से जानकारी साझा की है कि राष्ट्रपति के पुराने फैसलों के तहत आईईईपीए के जरिए जो भी ड्यूटी लगाई गई थी, वह अब लागू नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 फरवरी 2026 को ईस्टर्न टाइम के अनुसार सुबह 12:00 बजे या उसके बाद जो भी सामान व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अमेरिका लाया जाएगा या वेयरहाउस से बाहर निकाला जाएगा, उस पर अब कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बयान के साथ उन सभी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की विस्तृत सूची भी जारी की गई है, जो मंगलवार से शून्य हो जाएंगे। डोनल्ड ट्रंप द्वारा जारी रेसिप्रोकल टैरिफ से संबंधित सभी आदेश अब इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह कानून के विरुद्ध माना है। इस कदम से न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य प्रमुख व्यापारिक देशों को भी ट्रंप प्रशासन की कठोर टैरिफ नीतियों से मुक्ति मिल जाएगी। भारतीय सामानों की अमेरिकी बाजार में पहुंच अब पहले से अधिक आसान और सस्ती होने की संभावना है। 

 

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