Himachal: 8.31 लाख पेंशनरों के लिए अहम खबर, ऑनलाइन अपडेट करें जानकारी, वरना रुक सकती है पेंशन

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य निर्देश जारी किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी मौजूदा लाभार्थियों से अपने नए लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने का अनुरोध किया है। यह कदम राज्य में लगभग 8.31 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा और इसका उद्देश्य पेंशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम और कुशल बनाना है।

क्यों उठाया गया यह कदम?

विभाग के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यहां जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रदेश भर में लगभग 8.31 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सरकार ने एक नए विकसित एकल-खिड़की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Single-Window Online Platform) के माध्यम से पूरी पेंशन वितरण प्रणाली को डिजिटल कर दिया है। इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में समाज कल्याण सेवाओं के वितरण में अधिक सुविधा और पारदर्शिता लाना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे।

इस प्रक्रिया से सरकार को एक केंद्रीकृत और अद्यतन डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी, जिससे फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सकेगा। यह कदम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को और मजबूत करेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।

कैसे करें अपनी जानकारी अपडेट?

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट www.edistrict.hp.gov.in के माध्यम से अपने व्यक्तिगत, बैंक और आधार विवरण को अपडेट करें। यह प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे घर बैठे भी किया जा सकता है।

हालांकि, सरकार इस बात से अवगत है कि कई लाभार्थी, विशेष रूप से वृद्ध या दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रवक्ता ने कहा, “जो लाभार्थी स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हैं, वे सहायता के लिए अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र (LMK) पर जा सकते हैं।” लोकमित्र केंद्र के संचालक न्यूनतम शुल्क पर उनकी जानकारी को ऑनलाइन अपडेट करने में मदद करेंगे।

क्यों जरूरी है यह कदम और क्या होगा अगर जानकारी अपडेट नहीं की?

यह कदम पेंशन लाभों के निरंतर और निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की विसंगति या पुरानी जानकारी (जैसे बैंक खाता बदलना, पते में बदलाव आदि) पाए जाने पर, उचित सत्यापन पूरा होने तक लाभों के भुगतान में देरी हो सकती है या उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित भी किया जा सकता है। इसलिए, पेंशन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए अपनी जानकारी को सत्यापित और अपडेट करना अनिवार्य है।

समस्या होने पर किससे संपर्क करें?

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी लाभार्थी को कोई परेशानी न हो। यदि किसी लाभार्थी को जानकारी अपडेट करने में कोई कठिनाई आती है, तो वे मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता के लिए अपने संबंधित जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) या तहसील कल्याण अधिकारी (Tehsil Welfare Officer) से संपर्क कर सकते हैं। ये अधिकारी उन्हें प्रक्रिया समझाने और किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद करेंगे।

संक्षेप में, यह डिजिटल पहल हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहां एक ओर यह सरकार को एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने में मदद करेगा, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश के जरूरतमंद नागरिकों को बिना किसी रुकावट के उनका हक मिलता रहे। सभी 8.31 लाख लाभार्थियों से आग्रह है कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द अपनी जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट करें ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।

 

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