Punjab: पंजाब विधानसभा ने तीन अहम विधेयक पारित किए – The Hill News

Punjab: पंजाब विधानसभा ने तीन अहम विधेयक पारित किए

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में व्यापार को बढ़ावा देने, अवैध खनन रोकने और जेल प्रशासन में सुधार के लिए तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं।

वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने की योजना:

प्रश्नकाल के दौरान, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में 6 नए वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे। इनमें मोहाली में तीन, जबकि जालंधर, अमृतसर और बठिंडा में एक-एक हॉस्टल शामिल है।

स्टांप ड्यूटी में राहत:

विधानसभा ने “द इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल, 2025” पारित किया है। इसके तहत, अगर कोई व्यक्ति पहले ही लोन पर स्टांप ड्यूटी चुका चुका है और बाद में गिरवी रखी संपत्ति को बिना मोर्टगेज किए किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करता है, तो उसे अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी.

अवैध खनन पर रोक:

“द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स बिल, 2025” के तहत सभी क्रशर इकाइयों, स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह बिल अवैध खनन और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए सख्त सजा और ऑनलाइन निगरानी का प्रावधान करता है। इसके अलावा, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक विशेष फंड भी बनाया जाएगा।

कैदियों के स्थानांतरण का अधिकार:

“द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर (पंजाब संशोधन) बिल, 2025” राज्य सरकार को पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। यह फैसला राज्य की सीमावर्ती स्थिति और जेलों में बंद खतरनाक अपराधियों से उत्पन्न सुरक्षा खतरों को देखते हुए लिया गया है.

अन्य मुख्य बिंदु:

  • खनन इकाइयों का पंजीकरण अनिवार्य।

  • मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा.

  • नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा।

  • ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डिजिटल निगरानी।

  • पर्यावरण प्रबंधन के लिए विशेष कोष।

  • राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल अपराधियों, आतंकवादियों और गैंगस्टर को दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

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