चंडीगढ़: पटियाला में एक सेवारत कर्नल और उनके बेटे के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कर्नल पुष्पिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है।
“क्या पुलिस को पीटने का लाइसेंस मिला है?”: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या पंजाब पुलिस को पीटने का लाइसेंस मिला हुआ है? हाईकोर्ट ने उस अधिकारी का नाम बताने को कहा जिसने शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने 8 दिन तक कार्रवाई न होने पर जवाब तलब किया है।
सरकार को दो दिन का समय:
इस मामले में घायल हुए एक कांस्टेबल रणदीप सिंह ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार को जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया है।
कर्नल ने बताई आपबीती:
कर्नल सिंह ने बताया कि 13-14 मार्च की रात पटियाला के हरबंस ढाबा के बाहर चार इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट की, उनका आई कार्ड छीन लिया और फर्जी एनकाउंटर की धमकी दी।
निष्पक्ष जांच की मांग:
कर्नल सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने और आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। हालांकि आरोपी पुलिस अधिकारियों ने बाद में कर्नल की पत्नी से वीडियो कॉल पर माफी मांगी है।
डीजीपी ने की कार्रवाई का आश्वासन:
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। डीजीपी ने इस मामले को “पुलिस बनाम सेना” न बनाने की अपील की है।
Pls read:Punjab: परिसीमन के विरोध में सीएम मान, दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर करेंगे केंद्र का विरोध