
चंडीगढ़, 10 दिसंबर, 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राज्य में खेलों के विकास और संवर्धन के लिए “स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट, 2024” को लागू करने की मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने खेलों के विकास के लिए इस तरह का व्यापक कानून लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने खेल विभाग की एक बैठक में कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों को अपनाना और खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता लाएगा और सरकारी धन के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करेगा।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:
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जिला स्तर पर पंजीकरण: इस एक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए जिला एसोसिएशन का पंजीकरण किया जाएगा।
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चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा खातों की देखरेख: खातों की देखरेख अनिवार्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा। ये दस्तावेज़ और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में खेल निदेशक, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे।
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टीम चयन समिति: पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे। यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों/खिलाड़ियों का चयन करेगी।
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विवाद निवारण: डिप्टी कमिश्नर/प्रबंधकीय सचिव की अध्यक्षता में गठित विवाद निवारण कमेटी खिलाड़ियों की अपील का निपटारा सात दिनों के भीतर करेगी।
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यौन उत्पीड़न रोकथाम: जिला और राज्य स्तर पर पांच-पांच सदस्यीय यौन उत्पीड़न रोकथाम समितियाँ गठित की जाएँगी। ये कमेटियाँ किसी भी यौन उत्पीड़न की घटना पर स्वतः संज्ञान ले सकती हैं।
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वार्षिक कैलेंडर: सभी एसोसिएशन खेल गतिविधियों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे हर साल 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। खेल विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा।
यह अधिनियम पंजाब में खेलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और पंजाब खेलों के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू पाएगा।
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