शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगभग 6000 कारोबारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण लेने के पात्र हैं। राज्यसभा में सांसद डॉ. सिंकंदर कुमार के सवाल के जवाब में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3015 कारोबारी 20,000 रुपये और 1396 कारोबारी 50,000 रुपये के ऋण के लिए पात्र हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल 5749 ऋण चुकाए जा चुके हैं।
पीएम स्वनिधि योजना का एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म है जो पथ विक्रेताओं, शहरी स्थानीय निकायों, ऋणदाता संस्थानों और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स को जोड़ता है। जो पथ विक्रेता 10,000 रुपये का पहला ऋण चुका देते हैं, वे 20,000 रुपये का दूसरा ऋण ले सकते हैं और दूसरा ऋण चुकाने पर 50,000 रुपये का तीसरा ऋण ले सकते हैं। 24 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में 3015 और 1396 दूसरे और तीसरे ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
सरकार इस योजना के तहत 7% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी दे रही है और डिजिटल लेनदेन पर 1200 रुपये तक का कैशबैक दे रही है।
डॉ. सिंकंदर कुमार ने कोयला और खान मंत्री से हिमाचल प्रदेश में खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित जिला खनिज प्रतिष्ठानों, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत आवंटित धनराशि, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और लाभार्थियों की संख्या के बारे में भी प्रश्न पूछे हैं।
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