सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस “पावर का आनंद ले रही है” और उसे संवेदनशील होने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि अदालत की अनुमति के बिना उसे किसी भी नए या पुराने मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, “अपने डीजीपी को बता दीजिएगा कि अगर उसे (अनुराग दुबे) छुआ तो ऐसा कड़ा आदेश देंगे कि याद रहेगा।”
अनुराग दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की है। हालांकि, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मामला रद्द करने से मना कर दिया था, लेकिन गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत पर नोटिस जारी किया था। यह शर्त रखी गई थी कि दुबे जांच में सहयोग करेगा।
गुरुवार की सुनवाई में उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी ने तर्क दिया कि दुबे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और पेश भी नहीं हुआ है। दुबे के वकील अभिषेक चौधरी ने बताया कि दुबे ने पुलिस को अपना हलफनामा और मोबाइल नंबर दिया है, लेकिन उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है।
कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, “आप कितने मामले दर्ज करेंगे? यह जमीन का विवाद है। जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है। हर बार एक नया केस दर्ज कर रहे हैं आप।” मुखर्जी ने आश्वासन दिया कि यदि दुबे पेश होता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो वह प्रदेश सरकार का केस वापस ले लेंगे।
लेकिन कोर्ट ने कहा, “यह बात नहीं है। वह कोर्ट अधिकारी के रूप में कई वर्षों से जाने जाते हैं। यहां मुद्दा है कि पुलिस को कैसे संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। हम यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है।” कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि दुबे पहले ही पुलिस को अपना मोबाइल नंबर दे चुका है, जो 24 घंटे चालू रहेगा। जांच अधिकारी उस नंबर पर सूचना देगा और जांच में शामिल होने के लिए कहेगा। दुबे को मोबाइल पर मिले नोटिस का पालन करना होगा और किसी भी स्थिति में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह आदेश यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता को दर्शाता है।