
सुप्रीम कोर्ट ने संभल जिले के जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने प्रशासन को जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया और निचली अदालत को फिलहाल कोई कार्रवाई न करने को कहा। मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि सर्वे का आदेश और आवेदन एक ही दिन (19 नवंबर) दर्ज हुए और सर्वे उसी दिन शाम को किया गया। कोर्ट ने निचली अदालत को तब तक आगे न बढ़ने का निर्देश दिया जब तक मस्जिद समिति की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का भी आदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रशासन को संभल में शांति बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

PLs read:SC: सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 में ढील देने से किया इनकार