
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लगाते हुए उसे कल यानी 12 मार्च तक चुनावी बांड पर पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिये हैं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड संबंधी समस्त जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को कड़े शब्दों में कल तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी सख्त निर्देश दिये हैं कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश कर दें। याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश जारी किया है। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बैंक प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 26 दिन में आपने क्या किया। ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद कवर खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस पर चुप है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 12 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को नहीं सौंपा तो वह उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देगा।
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