बिलासपुर। बिलासपुर शहर की एक्रो बेटिक साइट बंदला से एक पायलट ने नियमों को ताक पर रखकर इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ पैराग्लाइडिंग की उठान भरी। पंजाब के हर्ष ने स्कूटी के साथ पैराग्लाइडिंग की, जिसपर जिला प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके लिए प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली थी। बिना अनुमति भरी उड़ान के कारण इस साइट को बंद किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
एयरो क्लब ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक देश में किसी भी स्वीकृत साइट पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए वहां के स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस मामले को लेकर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशनों का भी अलग-अलग तर्क है। एक एसोसिएशन जहां अनुमति को जरूरी बता रही है वहीं, दूसरी एसोसिएशन इसे जरूरी नहीं मानती है। जिला प्रशासन की मंजूरी लिए बिना स्कूटी के साथ की गई पैराग्लाइडिंग पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय एसोसिएशन को बुलाया है व नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन बिलासपुर के उपाध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि बिना अनुमति उड़ान भरना नियमों के विरुद्ध है। इस मामले में एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन को संबंधित पैराग्लाइडर पायलट को गुमराह करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।
संबंधित पैराग्लाइडर पायलट ने उनकी एसोसिएशन से इस संबंध में कोई बात नहीं की थी। वहीं हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के महासचिव विशाल जस्सल ने बताया कि इसके लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विदेशों में ऐसे इवेंट होते रहते हैं।
एसोसिएशन भी ऐसा बड़ा इवेंट करने की योजना बना रही है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि उड़ान से संबंधित कोई मंजूरी नहीं ली गई है। इस मामले को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर को छानबीन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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