नैनीताल। हाई कोर्ट ने आबकारी नीति-2023 के तहत देसी शराब ठेकों पर 200 एमएल वाले टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार से पूछा है कि वह बताए कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा और किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चंपावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
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याचिका में आबकारी नीति की धारा-5.5 के तहत ट्रैटा पैक को पर्यावरण के लिए नुकसानदायी माना है। एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन का कार्यक्रम चला रही दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं। सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा।