uttarakhand : रोडवेज बस दुर्घटना में यात्री की मौत पर दो नहीं सात लाख मुआवजा- चंदन रामदास

रोडवेज बस दुर्घटना में मौत होने पर अब परिजनों को दो की जगह सात लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।  वहीं,  इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है। विधानसभा में मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
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