देहरादून। हाईकोर्ट के तीन फर्जी आदेश बनाकर अंगेलिया हाउसिंग की जमीन कब्जाने के मामले में सीबीआइ ने पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, मुकदमे में हाईकोर्ट रजिस्ट्री विभाग के तीन अज्ञात कार्मिकों को भी आरोपित बनाया गया है।
हाईकोर्ट के कुछ कारिंदों की मिलीभगत से फर्ज आदेशों से देहरादून के आसपास करीब 7000 बीघा जमीन को कुछ जालसाजों ने अपने नाम करा लिया था। इस मामले में अंगेलिया हाउसिंग के डायरेक्टर ने वर्ष 2013 में हाईकोर्ट नैनीताल को शिकायत दी।। इसमें हाईकोर्ट ने बीते साल नवंबर को सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। अंगेलिया हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की 7000 बीघा जमीन से संबंधित उच्च न्यायालय में वर्ष 2004 से मामला चल रहा था। इसी बीच एक पक्षकार मौसमी भट्टाचार्य निवासी विद्युत निकुंज, पटपड़गंज, दिल्ली ने अपने कुछ साथियों के साथ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए उच्च न्यायालय के तीन फर्जी आदेश बनाकर कोर्ट में पेश किए थे। कुछ समय बाद सोसायटी के निदेशक संतोष कुमार बंगला को इसका पता चल गया।
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इसकी शिकायत उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से की गई। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की जांच कराकर एफआइआर दर्ज करने के आदेश रजिस्ट्रार जनरल को दिए थे। रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2013 में ही इस मामले में नैनीताल के मल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में यह मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। जब तक हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई होती तब तक दिल्ली पुलिस इसमें अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी थी। अंतिम रिपोर्ट लग जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की क्रिमिनल रिट याचिका के रूप में सुनवाई की।इसी बीच कंपनी के निदेशक ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि इस मामले की सीबीआइ जांच करवाई जाए। पूर्व में कोर्ट ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिए थे कि इस मामले की जांच इन हाउस