नैनीताल। हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने हत्याकांड को लेकर एसआईटी की जांच तो संतोषजनक पाया है। कोर्ट का कहना है कि एसआईटी की जाँच में संदेह नही किया जा सकता है। इसलिए इसकी सीबीआई से जाँच कराने की आवश्यकता नही है।
एसआईटी के द्वारा किसी वीआईपी को नही बचाया जा रहा है। इसलिए याचिका निरस्त की जाती है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं। याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी।
यह भी पढ़ेंः- BREAKING NEWS: अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज एसआईटी दाखिल करेगी पांच सौ पन्नों की चार्जशीट