देहरादून। विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान बृजेंद्र सिंह की अदालत ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (बीपीडीओ-2016) भर्ती घोटाले के आरोपित हाकम सिंह रावत और आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश कुमार के भाई संजीव कुमार चौहान की जमानत तो मंजूरी दे दी है। हालांकि, दोनों आरोपियों के खिलाफ कई अन्य मुकदमे गतिमान हैं. जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
हाकम सिंह के अधिवक्ता आरिफ बेग ने कोर्ट को बताया कि उत्तरकाशी के लिवाड़ी निवासी हाकम सिंह का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। उसे झूठा फंसाया गया है। न तो सरकारी कर्मचारी है न ही उसका कभी उत्तराखंड सेवा चयन आयोग से उसका कोई सरोकार रहा है। उसे बिना किसी आधार के आरोपित बनाया गया है। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हाकम को 50 हजार रुपये के बंधपत्र व दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए।
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