चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के तीन धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक से जुड़े आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित कर दिया है। यह अधिसूचना 9 सितंबर 2026 को जारी असाधारण गजट में शामिल की गई है। हालांकि, गजट में प्रकाशित आदेश पर 23 दिसंबर 2025 की तारीख दर्ज है। ऐसे में आदेश जारी होने और उसके सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बीच करीब साढ़े आठ महीने का अंतर सामने आया है।
पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध अमृतसर के चारदीवारी वाले क्षेत्र, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो यानी श्री दमदमा साहिब में लागू होगा। आदेश में इन निर्धारित क्षेत्रों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही गई है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पंजाब में लागू संबंधित कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी निर्धारित क्षेत्रों में मांस की बिक्री या उसके इस्तेमाल से जुड़े मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
गृह विभाग के निर्देश के बाद जारी हुआ आदेश
विभागीय आदेश के मुताबिक इस कदम की पृष्ठभूमि गृह मामले विभाग की 15 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना से जुड़ी है। गृह विभाग के निर्देशों के अनुपालन में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास विभाग ने 23 दिसंबर 2025 को मांस पर रोक संबंधी आदेश जारी किया था। अब इस आदेश को 9 सितंबर 2026 के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया है।
अमृतसर में केवल चारदीवारी वाला क्षेत्र शामिल
नोटिफिकेशन में अमृतसर के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिबंध पूरे शहर में लागू नहीं किया गया है। आदेश में विशेष रूप से चारदीवारी वाले क्षेत्र को इसके दायरे में रखा गया है। दूसरी ओर श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में संबंधित नगर पालिका की सीमाओं के भीतर यह व्यवस्था लागू होगी।
धार्मिक महत्व को देखते हुए लिया गया फैसला
इन तीनों स्थानों का सिख धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब और तलवंडी साबो में तख्त श्री दमदमा साहिब स्थित हैं। धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को पवित्र शहर के रूप में विकसित करने और वहां की धार्मिक मर्यादा बनाए रखने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है।
गजट में प्रकाशित आदेश का मुख्य विषय मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक से संबंधित है। इसलिए शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों पर किसी अलग प्रतिबंध को इस आदेश का हिस्सा तभी माना जाएगा, जब उसके लिए संबंधित सरकारी अधिसूचना या आदेश स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो।