नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें कम होने के बजाय अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी जिससे उन्हें एक बड़ी राहत मिली थी। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से सेंगर को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और उनकी रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जांच एजेंसी का कहना था कि सेंगर को जमानत देना उचित नहीं होगा। सीबीआई की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत कुलदीप सेंगर की जमानत को हरी झंडी दिखाई गई थी।
अदालत ने केवल रोक ही नहीं लगाई है बल्कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक से इस मामले में जवाब तलब किया है। जवाब दाखिल करने के लिए सेंगर को एक हफ्ते का समय दिया गया है। यानी अगले 7 दिनों के भीतर उन्हें अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है जो सेंगर की जमानत से काफी चिंतित थे।