Italy: इटली में महिलाओं की हत्या करने वालों को अब मिलेगी आजीवन कारावास की सजा – The Hill News

Italy: इटली में महिलाओं की हत्या करने वालों को अब मिलेगी आजीवन कारावास की सजा

इटली की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर एक ऐतिहासिक और बेहद सख्त कदम उठाया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून पेश किया है। इस कानून को इटली के निचले सदन ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत अब महिलाओं की हत्या को एक विशेष श्रेणी का अपराध माना जाएगा और इसके लिए दोषी को सीधे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

इटली की संसद में मंगलवार का दिन महिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम रहा। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सदन में एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक को सांसदों का भारी समर्थन मिला। सबसे खास बात यह रही कि इस कानून को पारित करते समय सदन में पूरा समर्थन देखने को मिला। विधेयक के पक्ष में 237 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। इससे पहले जुलाई महीने में वहां की सीनेट ने भी इस सरकारी पहल को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस तरह दोनों सदनों से पास होने के बाद अब यह कानून का रूप लेने जा रहा है।

इस नए कानून की बारीकियों की बात करें तो विधेयक के अनुसार दंड संहिता में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद पीड़ित की विशेषताओं के आधार पर हत्या की एक अलग श्रेणी बनाता है। इसके तहत अगर कोई जानबूझकर किसी महिला या लड़की की हत्या करता है, तो इसे आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध माना जाएगा। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले इटली के कानून में हत्या के मामलों में गंभीर परिस्थितियों का प्रावधान केवल तभी लागू होता था जब हत्यारा विवाहित हो या पीड़ित का कोई रिश्तेदार हो। लेकिन अब नए कानून के आने से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा, चाहे अपराधी का पीड़ित से कोई भी संबंध हो।

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में हुए इस मतदान और विधेयक के पारित होने की सराहना की है। उन्होंने इस कदम को प्रत्येक महिला की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। सरकार का मानना है कि इस सख्त सजा के प्रावधान से अपराधियों में डर पैदा होगा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आएगी।

इस कानून को लाने की पृष्ठभूमि में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए आंकड़े बेहद डरावने हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वर्ष दुनिया भर में लगभग पचास हजार महिलाओं और लड़कियों की मौत उनके ही जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के हाथों हुई है। यह आंकड़ा बताता है कि घर की चारदीवारी के भीतर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

वहीं अगर सिर्फ इटली की बात करें तो वहां के राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईस्टेट के आंकड़े भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में देश में कुल 327 हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 116 मामले महिलाओं और लड़कियों की हत्या से संबंधित थे। इन आंकड़ों का सबसे भयावह पहलू यह है कि इनमें से 92.2 प्रतिशत मामलों में हत्या करने वाले आरोपी पुरुष थे। इन्हीं गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए मेलोनी सरकार ने यह सख्त कानून बनाने का फैसला किया ताकि आधी आबादी को सुरक्षा का भरोसा दिया जा सके।

 

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