Punjab: पंजाब ने ‘विकसित भारत 2047’ रोडमैप के लिए सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर दिए महत्वपूर्ण सुझाव – The Hill News

Punjab: पंजाब ने ‘विकसित भारत 2047’ रोडमैप के लिए सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर दिए महत्वपूर्ण सुझाव

चंडीगढ़, 12 सितंबर: पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज ‘विकसित भारत 2047’ रोडमैप के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान बड़े सुधारों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति पंजाब सरकार के प्रगतिशील दृष्टिकोण और मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, सामाजिक न्याय और बाल कल्याण में देश के लिए नए मानदंड स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सिफारिशें एक बेहतर और अधिक न्यायसंगत भविष्य के लिए राष्ट्रव्यापी सुधारों को आकार देने में मदद करेंगी।

केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. वरिंदर कुमार और अन्य राज्यों के मंत्रियों का पंजाब को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने जोर दिया कि ‘एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति’ की अवधारणा को एक अखिल भारतीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को अन्य राज्यों में प्रवेश लेने के दौरान सत्यापन में देरी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने आगे पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एक समान आय मानदंड अपनाने की सिफारिश की ताकि कोई भी योग्य बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। विशेष रूप से, उन्होंने केंद्र से अनुसूचित जाति (SC) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को वर्तमान 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का आग्रह किया, जिससे अधिक छात्रों को लाभ मिल सके।

आदर्श ग्राम योजना को नया रूप देने और अपग्रेड करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने मॉडल गांवों के व्यापक और प्रभावशाली विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत आवंटन को प्रति गांव 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया, जिससे विशेष रूप से पंजाब की बड़ी अनुसूचित जाति आबादी को लाभ होगा।

ऑनर किलिंग पर चिंता जताते हुए, मंत्री ने भारत सरकार से अंतर-जातीय विवाहों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए एक कड़ा राष्ट्रीय कानून बनाने का आग्रह किया। उन्होंने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की भी मांग की, जिसमें हत्या और बलात्कार के मामलों के लिए मुआवजे को 8.5 लाख रुपये से बढ़ाकर उच्च राशि करने और अन्य श्रेणियों के तहत भी राहत बढ़ाने की मांग की।

डॉ. बलजीत कौर ने युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पारंपरिक सिलाई और ब्यूटी कोर्स के बजाय नर्सिंग और बुजुर्गों की देखभाल प्रशिक्षण जैसे आधुनिक आजीविका परियोजनाओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में पंजाब की उल्लेखनीय उपलब्धि साझा करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विभिन्न अधिनियमों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत 700 से अधिक बच्चों को बचाया गया है, जिसमें शोषण करने वालों की पहचान करने के लिए डीएनए परीक्षण किए गए हैं, और बचाए गए बच्चों को स्कूलों में पुनर्वासित किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, “आज, आपको पंजाब की सड़कों पर भीख मांगता हुआ बच्चा नहीं मिलेगा – इस मॉडल को सभी राज्यों में दोहराया जाना चाहिए।”

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी आग्रह किया कि एससी/बीसी छात्रों के लिए छात्रावासों में जाति-आधारित लेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे भेदभाव हो सकता है। इसके बजाय, छात्रों के समग्र विकास के लिए एक तटस्थ वातावरण बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे सिफारिश की कि बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए सफल पंजाब मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए।

डॉ. बलजीत कौर ने निष्कर्ष निकाला, “इन सुझावों के माध्यम से, पंजाब ने एक बार फिर सामाजिक न्याय, शिक्षा और बाल कल्याण में राष्ट्र का नेतृत्व करने के अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है।”

 

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