देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे बड़ा और अहम फैसला प्रदेश के अग्निवीरों के हित में लिया गया। सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस, गृह विभाग और वन विभाग की भर्तियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसके साथ ही, उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस फैसले से उन युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा जो अग्निवीर के तौर पर सेवा पूरी करके लौटेंगे। एक अनुमान के मुताबिक, साल 2026 तक लगभग 850 अग्निवीर सेवा पूरी कर राज्य में वापस लौटेंगे, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों में मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून को और भी सख्त बनाने पर सहमति बनी। इसके अलावा, सहकारी संस्थाओं के संचालन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ‘सहकारिता सेवा मंडल नीति’ को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उद्योग निर्माण के क्षेत्र में भी नए प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय:
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अग्निवीरों को आरक्षण: पुलिस, गृह और वन विभाग की सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट।
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धर्मांतरण कानून: मौजूदा कानून को और भी अधिक सख्त बनाया गया।
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सहकारिता सेवा मंडल नीति: सहकारी संस्थाओं में भर्ती और संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए नीति को मंजूरी।
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उद्योग: निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निर्माण से जुड़े नए प्रस्तावों को स्वीकृति।