राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में सुचारु शैक्षणिक कार्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध 5 जून, 2025 से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पूरा होने तक लागू रहेगा।

इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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