हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध पर भर्तियां नहीं होंगी। सरकार ने अनुबंध व्यवस्था को समाप्त कर नई भर्तियों के लिए ट्रेनी व्यवस्था लागू कर दी है। दो साल के प्रशिक्षण के बाद ट्रेनी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत, वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को भी ट्रेनी में तब्दील कर दिया जाएगा। कैबिनेट के फैसले को लागू करते हुए, कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को नई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सभी भर्तियों पर कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होगा।
नई भर्तियों के तहत ट्रेनी को संबंधित पद के वेतनमान के पहले चरण का 60 प्रतिशत वेतन मिलेगा। ट्रेनी को नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशन, जीपीएफ और छुट्टी के लाभ नहीं दिए जाएंगे। उन्हें चिकित्सा बिलों का भुगतान और एलटीसी भी नहीं मिलेगा. सरकार ने भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू करने के बाद अनुबंध आधार पर नियुक्तियों की प्रणाली को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है. 20 फरवरी को लागू हुए इस कानून में 12 दिसंबर 2003 से पूर्व के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है. पहले से चल रही भर्तियों सहित सभी आगामी भर्तियां ट्रेनी आधारित नियुक्ति मॉडल के तहत होंगी. ट्रेनी और सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. ट्रेनी अवधि के दौरान कोई भी ईपीएफ/जीपीएफ या बीमा योजना लागू नहीं होगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले नियमों के तहत लंबित भर्ती आवश्यकताएं और चल रहे चयन, जहां पहले से ही ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं, वे भी 20 फरवरी से प्रभावी इन नए नियमों के दायरे में आएंगे.
छुट्टी के प्रावधान:
ट्रेनी को प्रति माह एक दिन की आकस्मिक छुट्टी, 10 दिन की चिकित्सा छुट्टी, 5 दिन की विशेष छुट्टी और 180 दिनों तक की मातृत्व छुट्टी मिलेगी. गर्भपात के मामलों में अतिरिक्त प्रावधान भी है. अनधिकृत अनुपस्थिति होने पर सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी.
वरिष्ठता लाभ के मामलों के कारण बदलाव:
प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल के वरिष्ठता लाभ से संबंधित कानूनी मामले बढ़ने के कारण सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव किया है. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नया कानून बनाना पड़ा.
कुछ भर्तियां जारी रहेंगी:
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां भर्ती एजेंसियों के पास मांगें लंबित हैं या रिक्तियां विज्ञापित हैं, और चयन प्रक्रिया व नियुक्ति प्रस्ताव रोक दिए गए हैं, वहां आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी. चयनित उम्मीदवारों को 14 मई को कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या पीईआर (एपी)-सी-बी (15)-3/2024 के तहत नियुक्ति प्रस्ताव दिए जाएंगे.