Punjab: तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर रोक, सुबह 9 बजे से शाम तक उपस्थिति अनिवार्य

चंडीगढ़: तहसील कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर रोक लगाने और आम लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सुबह 9 बजे से शाम तक सरकारी कार्यालयों में मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

राजस्व और पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज उपायुक्तों को तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए यह जानकारी दी. इसके अलावा, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रारों की उपस्थिति भी एम-सेवा ऐप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए सभी कार्यालयों की जीपीएस लोकेशन राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

मुंडियां ने कहा कि खाली पदों पर वरिष्ठता और आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पंजीकरण के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या न हो. उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की है तो उसी दिन उसका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

वित्तीय आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा ने भी सभी उपायुक्तों को एक पत्र जारी कर राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को अपनी संपत्तियों के पंजीकरण में कोई समस्या न हो.

 

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