चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (CCL) के प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की। इसके तहत अब सिंगल पिता और गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों के माता-पिता को भी CCL का लाभ मिलेगा।
पहले यह सुविधा केवल 18 साल से कम उम्र के बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को ही उपलब्ध थी। नए संशोधनों के तहत, विधुर, तलाकशुदा और अविवाहित पिता सहित सभी सिंगल पुरुष अभिभावकों को CCL का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए 18 साल की ऊपरी आयु सीमा को भी हटा दिया गया है। यह संशोधन सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों के माता-पिता के लिए मददगार होगा।

चीमा ने कहा कि ये संशोधन मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर्मचारी कल्याण और समावेशिता को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित नीति कामकाजी माता-पिता, विशेषकर असाधारण देखभाल की जिम्मेदारियों का सामना करने वालों के बोझ को कम करेगी और उन्हें अपने करियर से समझौता किए बिना अपने बच्चों को आवश्यक ध्यान और देखभाल प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
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