चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह समेत अन्य पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के मामलों की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस और जस्टिस सुमित गोयल की बेंच के समक्ष अमृतपाल सिंह, सरबजीत सिंह कालसी, कुलवंत सिंह और गुरिंदर पाल सिंह औजला की याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने बताया कि अमृतपाल सिंह पर लगाया गया NSA का मौजूदा कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है और बुधवार से उस पर नया NSA लागू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया NSA पहले ही समाप्त हो चुका है.
अदालत ने अमृतपाल के वकील से पूछा कि क्या वे नए NSA को चुनौती देना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है. इसके बाद अदालत ने कुलवंत सिंह ढिल्लों और गुरिंदर पाल सिंह औजला की याचिकाओं को निष्प्रभावी करार दिया.
अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह कालसी के वकीलों ने मामले की सुनवाई के लिए और समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई जुलाई 2025 तक स्थगित कर दी। अमृतपाल के वकील ने बताया कि उन्हें अभी तक तीसरे NSA आदेश की वजहों की कॉपी नहीं मिली है.
अमृतपाल सिंह के वकील आर एस बैंस ने कहा कि वे पहले से चल रही याचिका पर सुनवाई जारी रखने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि दूसरा NSA आदेश मंगलवार को समाप्त हो गया है और तीसरे आदेश की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उन्हें वर्तमान NSA आदेश को चुनौती देने के निर्देश मिले हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है।
गौरतलब है कि अमृतपाल और उसके नौ साथियों को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। राज्य सरकार ने मार्च और अप्रैल में उसके साथियों के खिलाफ NSA हटा लिया था, लेकिन अमृतपाल की हिरासत बढ़ा दी गई है।
Pls read:Punjab: अमृतसर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का जखीरा बरामद