देहरादून: उत्तराखंड में अब नगर निकायों के अंतर्गत सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम केवल राज्य शासन की अनुमति के बाद ही बदले जा सकेंगे। अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार ने सभी नगर आयुक्तों और नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है।
शासन की अनुमति के बिना हो रहे थे नाम परिवर्तन:

पत्र में कहा गया है कि कुछ निकायों द्वारा शासन की अनुमति के बिना ही सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदले जा रहे थे।
अब शासन की अनुमति ज़रूरी:
अब स्थानीय निकायों को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने के लिए पहले शासन से अनुमति लेनी होगी। नाम परिवर्तन की कार्यवाही भी शासन की अनुमति मिलने के बाद ही की जाएगी।