नई दिल्ली: वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली 70 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं।
नियुक्तियों पर रोक:
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नई नियुक्ति न करने का निर्देश दिया। मेहता ने कहा कि सरकार अभी नियुक्ति नहीं करने वाली है।
केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, कोर्ट नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो। केंद्र सरकार का जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी और कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ के उपयोग में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
सरकार ने मांगा एक हफ्ते का समय:
सॉलिसिटर जनरल ने कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।