Himachal: प्रदेश में अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता साफ

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राज्य कार्मिक विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

इससे 31 मार्च, 2025 तक दो साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले और चार साल का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इस फैसले से लगभग 2500 से 3000 कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

नियमित होने के बाद कर्मचारियों को पूरा वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे। नियमितीकरण के आदेश जारी होने के बाद पात्र कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर उनकी सेवा अवधि और योग्यता के आधार पर नियमित किया जाएगा।

दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया और शर्तें:

  • नियमितीकरण केवल उसी वर्ष के बजट की उपलब्धता के आधार पर होगा।

  • नियमितीकरण के बाद संबंधित कर्मचारी का मूल पद समाप्त हो जाएगा।

  • कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा और न ही किसी अतिरिक्त निधि की मांग की जाएगी।

  • यदि रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, तो समान वेतन बैंड वाले पदों पर कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा।

  • उच्चतर वेतनमान पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर निचले या उच्चतर पद पर नियमित किया जाएगा।

  • नियमितीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।

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