मोहाली की एक जिला अदालत ने पास्टर बजिंदर सिंह को दुराचार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
पीड़िता का आरोप है कि बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। शिकायत दर्ज होने के बाद बजिंदर सिंह फरार हो गया था और बाद में उसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था।

अदालत ने 28 मार्च को बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया था और 1 अप्रैल को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अन्य आरोपियों के नाम अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान हैं।
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