
देहरादून, – उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और निरीक्षण में तेजी लाने के लिए सरकारी अधिकारियों को हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। यह सुविधा समूह-क और समूह-ख श्रेणी के अधिकारियों को राज्य के भीतर यात्रा करने के लिए उपलब्ध होगी।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिकारी केंद्र सरकार की उड़ान योजना और राज्य सरकार की एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत हवाई यात्रा कर सकेंगे। यह अनुमति 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।
नागरिक उड्डयन विकास विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा और उसके बाद समूह-ग के कर्मचारियों को हवाई यात्रा की अनुमति देने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। योजना से संबंधित सभी जानकारी नागरिक उड्डयन विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
राज्य के बाहर सरकारी यात्रा के लिए, अधिकारियों को 23 जनवरी 2019 के शासनादेश का पालन करना होगा, जिसके तहत सरकार की अनुमति लेकर ही यात्रा की जा सकती है।
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