शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मृत शिशु को जन्म देने या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। यह कदम उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा जो ऐसी दुखद परिस्थितियों से गुजरती हैं।
मौजूदा मातृत्व अवकाश नियम:
वर्तमान में, दो से कम जीवित बच्चों वाली सरकारी महिला कर्मचारी प्रसव के बाद 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। नया विशेष मातृत्व अवकाश इस मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त होगा और केवल मृत शिशु के जन्म या नवजात शिशु की मृत्यु की स्थिति में ही लागू होगा।
विशेष मातृत्व अवकाश की शर्तें:
यह विशेष मातृत्व अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव होने पर ही मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य:
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ऐसी दुखद घटनाओं से गुजरने वाली महिलाओं को शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक होने के लिए पर्याप्त समय देना है। यह कदम कर्मचारी कल्याण, नौकरी की सुरक्षा और महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रगतिशील शासन की प्रतिबद्धता:
इस नीति के जरिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रगतिशील शासन और अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
सामान्य मातृत्व अवकाश:
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आमतौर पर, महिलाएं प्रसव की अनुमानित तिथि से आठ हफ्ते पहले और प्रसव के बाद मातृत्व अवकाश ले सकती हैं।
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तीसरे बच्चे के जन्म के मामले में, महिलाएं प्रसव से छह हफ्ते पहले और छह हफ्ते बाद मातृत्व अवकाश ले सकती हैं।
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गोद लिए गए बच्चे के मामले में, मातृत्व अवकाश गोद लेने की तिथि से शुरू होता है।
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