बठिंडा: पंजाब के बठिंडा में एक अदालत ने पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक पूर्व सैनिक को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला एक बार फिर इस बात पर ज़ोर देता है कि पत्नी की मर्ज़ी के बिना पति द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंध भी क़ानूनी तौर पर बलात्कार की श्रेणी में आते हैं और दंडनीय अपराध हैं।
मामले का विवरण:
बठिंडा जिले के लहरा मोहब्बत गाँव का यह दंपति लगभग 22 साल से विवाहित था और उनके दो बच्चे हैं। लगभग सात साल पहले पत्नी अपने पति से अलग होकर रहने लगी थी. पिछले साल, जब बच्चे घर पर नहीं थे, तब पूर्व सैनिक पति पत्नी के घर पहुँचा और उसकी मर्ज़ी के बिना शारीरिक संबंध बनाए।
क़ानूनी कार्रवाई:
पीड़िता ने थाना नथाना में शिकायत दर्ज कराई और पति के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया. आरोपी को गिरफ़्तार किया गया, हालाँकि बाद में उसे ज़मानत मिल गई थी.
अदालत का फ़ैसला:
हाल ही में हुई सुनवाई में अदालत ने पति की दलीलों को ख़ारिज करते हुए उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई. अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है.
Pls read:Punjab: भ्रष्टाचार के आरोप में डीसी निलंबित, विजिलेंस प्रमुख भी बदले