
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के तहत काम कर रहे शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने SMC शिक्षकों को नियमित करने के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन किया है।
मुख्य बदलाव:
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एलडीआर कोटा: टीजीटी, जेबीटी और कला अध्यापकों की भर्ती नियमों में बदलाव कर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) कोटा का प्रावधान किया गया है. इस कोटे के तहत SMC शिक्षकों को नियमित किया जाएगा.
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कोटा का विभाजन: टीजीटी भर्ती में 37.5% सीधी भर्ती, 32.5% बैचवाइज, 5% LDR (SMC शिक्षकों के लिए) और 25% पदोन्नति कोटा होगा.
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स्नातकोत्तर के अंक: टीजीटी के नए नियमों में स्नातकोत्तर डिग्री के अंकों को भी पात्रता में शामिल किया जाएगा.
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स्कूल प्रवक्ता के नियमों में भी बदलाव: स्कूल प्रवक्ता के भर्ती नियमों में भी बदलाव कर SMC शिक्षकों के लिए 5% LDR कोटा दिया जाएगा.
SMC शिक्षकों के लिए शर्तें:
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7 जुलाई 2012 की नीति के तहत नियुक्त SMC शिक्षक ही LDR कोटे के तहत नियमितीकरण के पात्र होंगे.
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नियमितीकरण के लिए कम से कम पांच साल की सेवा पूरी होना अनिवार्य है.
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सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, पहले से सेवा दे रहे SMC शिक्षकों पर लागू नहीं होगी.
कला अध्यापक संघ ने जताया आभार:
प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने पोस्ट कोड 980 का परिणाम जारी करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री और सरकार का आभार जताया है। यह परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 को 314 ड्राइंग टीचर पदों के लिए आयोजित की गई थी।
वर्तमान स्थिति:
राज्य के स्कूलों में लगभग 2408 शिक्षक SMC आधार पर कार्यरत हैं, जिन्हें अब नियमितीकरण का लाभ मिलेगा. शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इन बदलावों की अधिसूचना जारी की है.
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