चंडीगढ़, 27 नवंबर: पंजाब के राजस्व एवं आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने सभी संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को प्लॉट रजिस्ट्रेशन के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की आवश्यकता को समाप्त करने वाले प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुंडियन ने संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को लिखे एक पत्र में स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत जमीन के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए NOC की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस विधेयक को मंज़ूरी दी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने इसे पारित किया और सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
मंत्री ने कहा कि यह संशोधन अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने और छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के उद्देश्य से है। आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार, लोग इस अधिनियम का लाभ 1 दिसंबर 2024 से 28 फ़रवरी 2025 तक उठा सकते हैं। राजस्व विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को आधिकारिक पत्र जारी कर शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति भेजी है, जिसमें इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है।
मुंडियन ने कहा कि यह आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य प्लॉटों के पंजीकरण में आम जनता द्वारा झेली जा रही समस्याओं को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि इसमें अपराधियों के लिए दंड और सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं और यह आम आदमी के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय है।
मंत्री ने कहा कि 31 जुलाई 2024 तक, 500 वर्ग गज तक के क्षेत्रफल वाले किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में, जिसके लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी, बिक्री समझौता या कोई अन्य दस्तावेज़ बना हुआ है, उसके लिए पंजीकरण के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन हो ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएँगे।
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