आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह की दो याचिकाएँ पहले ही खारिज की जा चुकी हैं और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
कोर्ट के तर्क:
-
इसी मुद्दे पर दो याचिकाएँ पहले ही खारिज हो चुकी हैं।
-
मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं।
-
उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देने में कोई बाधा नहीं है।
याचिकाकर्ता का दावा:
संदीप कुमार का दावा है कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते और उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देना संभव नहीं है।
अगली सुनवाई:
मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को मुख्य पीठ के समक्ष होगी।
पृष्ठभूमि:
केजरीवाल को आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
यह पढ़ेंःUttarakhand: पीएम मोदी की 11 अप्रैल को आईडीपीएल मैदान में जनसभा, सीएम धामी ने किया भूमि पूजन