शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद मनी बिल में व्हिप के बाद भी नहीं पहुंचे से अयोग्य ठहराए गए हिमाचल प्रदेश के छह विधायक स्पीकर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों ने क्रास वोटिंग कर पाला बदल लिया। अगले दिन सदन में बजट प्रस्तुत होने था, जिसके लिए व्हिप जारी की थी, लेकिन यह विधायक उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ससंदीय कार्यमंत्री की शिकायत पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें बर्खास्त कर दिया।
हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश में सियासी संग्राम चल रहा है। 28 फरवरी को हिमाचल विधानसभा में जमकर बवाल हुआ जिसके बाद विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। वहीं 29 फरवरी को स्पीकर कुलदीप सिंह ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 29 फरवरी को 6 दलबदलू कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दिया।
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