उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पहली बार माफिया अतीक अहमद और उसके दो अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस बार अतीक के खिलाफ पूरा होमवर्क कर उसके खिलाफ साश्यों को अदालत में रखा। इसी का नतीजा है कि ठोस सबूतों के चलते कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनवाई है। अब तक 48 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों को सजा हो चुकी है जिनमें मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा भी शामिल है।
ये भी पढ़ें –breaking news : नवविवाहिता ने पति के साथ रहने से किया इंकार, बोली प्रेमी के साथ ही रहूंगी, कैंट थाने में चला ड्रामा
ये भी पढ़ें –breaking news : बुटिक चलाने वाले महिला की आंख में मिर्च झोंककर बदमाश ले उठे उसकी सोने की चेन
हत्या, अपहरण, दंगा, फिरौती, लूट, डकैती और अवैध जमीन कब्जा सहित कई गंभीर मुकदमों के आरोपी अतीक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण कांड में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार की सुबह 2007 के इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। अतीक और उसके दो सहयोगियों को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में सजा मिली। आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अतीक समेत बाकी दोनों आरोपियों को धारा-364ए/34, धारा-120बी, 147, 323/149, 341,342,504, 506 के सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।