अमृतसर: खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। पिछले दो साल से असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की हिरासत बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क किया है।
NSA में बढ़ोतरी न हुई तो UAPA के तहत कार्रवाई:
सूत्रों के अनुसार, अगर NSA के तहत अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने की अनुमति नहीं मिलती है, तो उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में कार्रवाई की जा सकती है।
“द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स संशोधन बिल” बना सकता है रोड़ा:
पंजाब सरकार ने मार्च 2025 में “द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स संशोधन बिल” पारित किया था, जिसमें विचाराधीन कैदियों को दूसरे राज्यों की जेलों में रखने का प्रावधान है। हालांकि, इस बिल पर अभी तक राष्ट्रपति की मंज़ूरी नहीं मिली है, जो एक बाधा बन सकती है।
अमृतपाल को पंजाब वापस लाने पर विचार:
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अमृतपाल को पंजाब वापस लाने और यहाँ रखने पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। पंजाब के गृह विभाग ने केंद्र सरकार से अमृतपाल की NSA हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया है, लेकिन NSA कानून के तहत किसी को दो साल से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
UAPA के तहत डिब्रूगढ़ में रखने की संभावना:
ऐसे में अमृतपाल के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज मामले का इस्तेमाल उन्हें डिब्रूगढ़ में ही रखने के लिए किया जा सकता है। पंजाब पुलिस ने फरीदकोट के हरी नौ गांव में एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अमृतपाल सिंह और अन्य पर UAPA लगाया था। इस मामले में आतंकवादी अर्श डल्ला भी आरोपी है। पुलिस का दावा है कि नए खुलासे के बाद उन्होंने UAPA लगाया। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को 90 दिनों के भीतर अदालत में चालान पेश करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए आरोपियों को डिफ़ॉल्ट ज़मानत लेने से रोकने के लिए UAPA लगाया गया। अब इसी मामले का इस्तेमाल अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में रखने के लिए किया जा सकता है।
अमृतपाल के साथी पंजाब लाए जा चुके हैं:
अमृतपाल के साथ NSA के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद उनके सभी साथियों को पंजाब वापस लाया जा चुका है।
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