अहमदाबाद। सेंशस कोर्ट अहमदाबाद ने साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में शुक्रवार को 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी इन्हें मृत्यु तक जेल में रहना पड़ेगा।
स्पेशल कोर्ट ने यूएपीए और आईपीसी के सेक्शन 302 के प्रावधानों के तहत सजा का ऐलान किया है। स्पेशल जज एआर पटेल ने फैसला सुनाने के दौरान ब्लास्ट्स में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को एक लाख रुपए, गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों को 50 हजार रुपए और हल्के तौर पर चोटिल हुए लोगों को 25 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कोर्ट ने 48 दोषियों पर 2.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिन दोषियों को मृत्युदंड की सजा का ऐलान हुआ है, उनमें सिर्फ उस्मान अगबत्तीवाला ही आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी है, जबकि इस पर 2.88 लाख रुपए का फाइन लगाया गया।