नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोपित वार्ड नंबर-13 बरेली निवासी रोहित देव सक्सेना की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 17 नवंबर को नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली में युवती ने रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दो माह पहले उसके मोबाइल पर मिस काल आई। उसने रिश्तेदार का नंबर समझकर काल रिसीव किया तो दूसरी तरफ बोलने वाले ने अपना नाम रोहित बताया। उसके बाद से अक्सर रोहित फोन कर दोस्ती के लिए कहता था। 15 नवंबर को रोहित मल्लीताल उसके घर के समीप आ गया और फोन कर घर से बुलाया। साथ नहीं चलने पर गोली मारने की धमकी देने लगा। युवती के अनुसार डर के कारण वह रोहित के साथ बरेली चली गई। बताया कि वह उसे झुमका चौराहे से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव ले गया, जहां शादी का दबाव बनाकर शारीरिक शोषण किया। यहां से दोनों युवती के बहन के घर अमरोहा पहुंचे तो वहां से रोहित को पकड़कर नैनीताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।