देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को निरस्त कर दोबारा श्री बदरीनाथ-केदारनाथ समिति को प्रभावी कर दिया है। जारी गजेट नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के निरस्त होने के बाद श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939( संख्या 16 वर्ष 1939 को पुनर्जीवित कर दिया गया है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन ( निरसन)विधेयक 2021 को सरकार द्वारा 11 दिसंबर को विधानसभा में पारित कर दिया गया। 15 दिसंबर 2021को संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन मा. राज्यपाल ने हस्ताक्षर किये।
17 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन किया गया।
अपर सचिव महेश चंद्र कौशिवा द्वारा जारी गजट नौटिफिकेशन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन ( निरसन)अधिनियम 2021 के बिंदु संख्या एक में अधिनियम का नाम, बिंदु दो में निरसित किये जाने की सूचना, बिंदु संख्या तीन में संयुक्त प्रांत श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939(अधिनियम संख्या 160 वर्ष 1939) को एतद द्वारा पुनर्जीवित करने की घोषणा है।