शिमला, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आगामी वर्ष 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर तैयार कर लिया है। सरकार की ओर से छुट्टियों की आधिकारिक सूची को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी की गई इस नई सूची के मुताबिक साल 2026 में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कुल 24 राजपत्रित अवकाश यानी गैजेटेड हॉलिडे मिलेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है जिसके बाद अब कर्मचारियों को आने वाले साल की छुट्टियों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है।
सभी सरकारी संस्थानों पर लागू होगा आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई यह अधिसूचना केवल सचिवालय या मुख्य कार्यालयों तक ही सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश सूची पूरे प्रदेश में एक समान रूप से लागू होगी। इसके दायरे में राज्य के सभी सरकारी विभाग, विभिन्न बोर्ड, निगम और तमाम शैक्षणिक संस्थान आएंगे। यानी स्कूलों और कॉलेजों में भी इन्हीं निर्धारित तिथियों पर छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा नई दिल्ली में स्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी यही अवकाश सूची मान्य होगी। इससे दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और अन्य दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी राज्य के समान ही छुट्टियों का लाभ मिल सकेगा।
दिल्ली में दो स्थानीय अवकाश अलग से होंगे
अधिसूचना में दिल्ली स्थित कार्यालयों के लिए एक विशेष प्रावधान भी रखा गया है। इसके तहत नई दिल्ली में हिमाचल सरकार के कार्यालयों के लिए दो अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित किए जाएंगे। इन दो छुट्टियों का निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि दिल्ली में तैनात प्रधान आवासीय आयुक्त के प्रस्ताव के आधार पर लिया जाएगा। आवासीय आयुक्त स्थानीय त्योहारों या दिल्ली की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इन दो छुट्टियों का प्रस्ताव भेजेंगे जिस पर सरकार अंतिम मुहर लगाएगी।
महिला कर्मचारियों के लिए तीन विशेष छुट्टियां
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी महिला कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा है। वर्ष 2026 की अवकाश सूची में महिलाओं के लिए तीन विशेष अवकाश निर्धारित किए गए हैं। ये छुट्टियां पारंपरिक त्योहारों को मनाने के लिए दी गई हैं। सूची के अनुसार 28 अगस्त को रक्षा बंधन के पर्व पर महिला कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन भी छुट्टी रहेगी। वहीं 11 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर भी महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की गई है।
दिहाड़ीदार महिलाओं को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि त्योहारों का आनंद केवल पक्के कर्मचारी ही न उठाएं बल्कि दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले। अधिसूचना में साफ किया गया है कि महिला कर्मचारियों को मिलने वाले ये तीनों विशेष अवकाश दैनिक वेतनभोगी यानी डेली वेज पर काम करने वाली महिलाओं पर भी लागू होंगे। ये छुट्टियां ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881’ की धारा 25 के तहत मान्य होंगी। इस फैसले से महिला कर्मचारियों को अपने प्रमुख त्योहारों को परिवार के साथ मनाने की सहूलियत मिलेगी। सरकार द्वारा समय रहते कैलेंडर जारी करने से अब कर्मचारी अपनी छुट्टियों और यात्राओं की योजना पहले से बना सकेंगे।